Site visitors Challan: दिल्ली में 10 मई 2025 को सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी और इसमें लोग अपने कई तरह के कानूनी विवाद निपटा सकेंगे। इस लोक अदालत का मकसद पेंडिंग मामलों का जल्दी और आसान समाधान देना है, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों बच सके।इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावे, मोटर इंश्योरेंस विवाद, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बिजली-पानी बिल विवाद, लैंड अधिग्रहण, वेतन और पेंशन से जुड़े विवाद, अन्य दीवानी मामले और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंपाउंडेबल चालान और नोटिसों को निपटाया जाएगा। खास बात यह है कि NCR और अन्य राज्यों के लोग भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चालान निपटाने आ सकते हैं, भले ही गाड़ी किसी और राज्य में रजिस्टर हो।लोक अदालत में चालान निपटाकर बड़ी छूट मिल सकती है। पहले भी कई मामलों में लोगों ने चालानों की रकम में 70% तक की बचत की है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने 1.35 लाख रुपये के बिजली बिल विवाद को सिर्फ 5000 रुपये में निपटाया, वहीं एक अन्य ने मोटर दुर्घटना में 4.25 लाख रुपये मुआवजा लिया, जो पहले 3 लाख रुपये में मिल रहा था। इस लोक अदालत में केवल कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस ही निपटाए जाएंगे, यानी वे जिन्हें मौके पर जुर्माना भरकर सुलझाया जा सकता है। 31 जनवरी 2025 तक के चालान ही इस प्रक्रिया में लिए जाएंगे।संबंधित खबरेंजो लोग अपने ट्रैफिक चालान निपटाना चाहते हैं, उन्हें 5 मई 2025 से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://site visitors.delhipolice.gov.in/discover/lokadalat से चालान डाउनलोड कर प्रिंट आउट लें ले। अदालत परिसर में प्रिंट की सुविधा नहीं होगी।हर बेंच 1000 चालान या नोटिस तक ही निपटाएगी और कुल 180 बेंचों में 1.8 लाख चालान/नोटिस निपटाए जाएंगे। प्रति प्राइवेट व्हीकल पर अधिकतम 7 (5 नोटिस व 2 चालान) और प्रति व्यावसायिक व्हीकल पर 2 चालान/नोटिस ही स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली के द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोग अपने मामले निपटाने के लिए उपस्थित हो सकते हैं।यह लोक अदालत न केवल ट्रैफिक चालान निपटाने का अवसर है, बल्कि वर्षों से लंबित कानूनी विवादों को जल्दी सुलझाने का सुनहरा मौका भी है। क्या आप भी अपने चालान या केस निपटाना चाहेंगे इस लोक अदालत में?
