Tax Rule Adjustments: नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही कई बड़े टैक्स बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें इनकम टैक्स स्लैब में संशोधन, टीडीएस की नई लिमिट, PAN-Aadhaar लिंकिंग जैसी चीजें शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणाएं फरवरी में पेश किए गए बजट में की थीं, और अब ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई हैं।बदल गए इनकम टैक्स स्लैबइस बार बजट में सबसे बड़ा बदलाव न्यू टैक्स रीजीम में छूट की सीमा को बढ़ाना है। अब ₹4 लाख तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी। इसके अलावा, जो लोग सालाना ₹12.75 लाख तक कमाते हैं, वे स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य छूटों को मिलाकर पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकते हैं। सरकार का अनुमान है कि इस बदलाव से हर करदाता को ₹1.10 लाख की बचत होगी।संबंधित खबरेंनई टैक्स दरें (न्यू टैक्स रीजीम के तहत) आय सीमा (₹) कर दर 0 – 4 लाख शून्य (Nil) 24 लाख से अधिक 30% सीनियर सिटीजन्स को राहतअब बुजुर्गों के बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर टीडीएस (TDS) सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। इससे उन्हें अधिक ब्याज कमाने का मौका मिलेगा और टीडीएस में कटौती कम होगी।रेंट पर टीडीएस का नया नियमबजट 2025 के तहत घर के किराये पर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) से जुड़ा नियम बदला गया है। अब अगर कोई कंपनी या संगठन हर महीने ₹50,000 या उससे ज्यादा किराया देता है, तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा।दो घरों को ‘सेल्फ-ऑक्यूपाइड’ दिखाने की सुविधापहले टैक्सपेयर्स को सिर्फ एक ही घर को सेल्फ-ऑक्यूपाइड यानी अपना निवास घोषित करने की अनुमति थी। अब वे दो घरों को ‘स्व-निवास’ बता सकते हैं और टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।फॉरेन ट्रैवल और निवेश पर TCS में बदलावअब विदेश यात्रा, निवेश और अन्य बड़े लेन-देन पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।PAN-Aadhaar लिंकिंग अनिवार्यजो निवेशक 1 अप्रैल 2025 तक अपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं करेंगे, उनके डिविडेंड पेआउट्स रोक दिए जाएंगे। उन्हें अधिक टीडीएस देना पड़ेगा और उनका टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS में नहीं दिखेगा।UPI मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरीअगर आपका UPI मोबाइल नंबर लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, तो उसे अपडेट करना होगा। ऐसा न करने पर UPI अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है।साझेदारों (Companions) की सैलरी पर टीडीएस लागूअगर किसी फर्म का कोई पार्टनर सालाना ₹20,000 से अधिक की सैलरी, कमीशन या बोनस लेता है, तो अब उस पर 10% टीडीएस काटा जाएगा।गूगल टैक्स (Equalisation Levy) समाप्तसरकार ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी को खत्म कर दिया है। इसे Google Tax भी कहा जाता है। यह टैक्स मुख्य रूप से ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाया जाता था। अब इससे डिजिटल विज्ञापन सेवाओं की लागत कम हो सकती है।ITR फाइल करने की समयसीमा बढ़ीअब अपडेटेड टैक्स रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की समय सीमा 24 महीनों से बढ़ाकर 48 महीने (4 साल) कर दी गई है। इससे करदाताओं को पुरानी आय की जानकारी देने और सुधार करने के लिए अधिक समय मिलेगा।बदलावों पर टैक्स एक्सपर्ट की राय टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव टैक्सपेयर्स को राहत देंगे। टैक्स एडवाइजर संदीप झुनझुनवाला के अनुसार, “नए इनकम टैक्स स्लैब और बढ़े हुए टीडीएस नियमों से अधिक पारदर्शिता मिलेगी। इससे टैक्सपेयर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने में भी आसानी होगी।”यह भी पढ़ें: Automotive Worth Hike: ग्राहकों को बड़ा झटका, कार कंपनियों ने फिर बढ़ा दिए दाम; जानें पूरी डिटेल
