RBI ने बैंकों के लिए बदले नियम! ग्राहकों को समय पर KYC अपडेट नहीं कराना पड़ेगा भारी


RBI ने बैंकों के लिए बदले नियम! ग्राहकों को समय पर KYC अपडेट नहीं कराना पड़ेगा भारी
RBI New Guidelines: ग्राहकों को समय पर KYC अपडेट कराना जरूरी होगा। अब बैंकों को ग्राहकों को बैंक अकाउंट फ्रीज करने से पहले 3 बार रिमाइंडर भेजने होंगे। ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने और बैंकिंग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब सभी बैंक और रेगुलेटेड संस्थानों को ग्राहकों को समय पर KYC (Know Your Buyer) अपडेट कराने के लिए कई बार जानकारी देनी होगी।ये नए निर्देश RBI KYC (Modification) Instructions 2025 के तहत जारी किए गए हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। ये सभी ग्राहकों पर लागू होंगे, जिनमें जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (EBT) से जुड़े खाते भी शामिल हैं।क्या-क्या बदलेगा?संबंधित खबरेंRBI ने पाया कि खासकर सरकार से जुड़ी योजनाओं में KYC अपडेट में काफी देरी हो रही है। इसलिए अब बैंकों को ज्यादा एक्टिव भूमिका निभानी होगी।ये होंगे बदलाव KYC ड्यू डेट से पहले बैंक को KYC की तारीख से पहले कम से कम 3 बार नोटिफिकेशन भेजने होंगे, जिनमें से एक फिजिकल लेटर पोस्ट ऑफिस से भेजा गया लेटर जरूरी होगा। बाकी नोटिफिकेशन SMS, ईमेल या मोबाइल ऐप के जरिए भेजे जा सकते हैं।KYC ड्यू डेट के बाद अगर KYC फिर भी अपडेट नहीं होता, तो बैंक को 3 और रिमाइंडर भेजने होंगे, जिनमें से एक और फिजिकल लेटर जरूरी होगा।साफ-साफ जानकारी देना होगा जरूरीहर नोटिफिकेशन में आसान भाषा में दिशा-निर्देश, मदद के तरीके और KYC न कराने पर क्या असर होगा। ये सारी बातें साफ होनी चाहिए।ऑडिट ट्रेल अनिवार्यबैंक को हर नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि बाद में ऑडिट किया जा सके।ग्रामीण ग्राहकों के लिए राहतग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, अब बैंक के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (BC) भी KYC अपडेट में मदद कर सकेंगे।अगर ग्राहक की जानकारी पहले जैसी ही है, या सिर्फ पता बदला है, तो वो खुद डिक्लेरेशन देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं। BC इसे डिजिटल रूप से बैंक सिस्टम में दर्ज करेगा।लो-रिस्क ग्राहकों को राहतकम जोखिम वाले (Low-Threat) ग्राहकों के लिए RBI ने निर्देश दिया है किअगर उनका KYC पेंडिंग है, तब भी बैंक ट्रांजेक्शन की सुविधा बंद नहीं करेंगे, बशर्ते कि KYC 30 जून 2026 तक या KYC ड्यू डेट के एक साल के अंदर अपडेट कर दिया जाए।ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियानRBI ने यह भी कहा कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में KYC पेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए बैंक को KYC कैंप और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोग समय पर KYC करा सकें। इस रिवीजन में एक्टिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट से जुड़े नियम भी जोड़े गए हैं, लेकिन उनके बारे में RBI बाद में और जानकारी देगा।प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के परिवारों को बीमा का पैसा जल्द मिल जाएगा, LIC और Bajaj Allianz ने उठाए ये बड़े कदम

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