Earnings Tax Discover : टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए हाजिर है टैक्स गुरु। यहां हम आपकों नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके बताते हैं। ये तरीके बताने के लिए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय का साथ दे रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। जब आप रिटर्न फाइस कर रहे होते हैं तोकई बार इसमें कुछ गड़बडी हो जाती है। जिससे आपको टैक्स नोटिस आ जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो आप बिना अच्छे से समझे टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको टैक्स नोटिस मिल जाता।यहां हम आपको बता रहे हैं कि किन स्थितियों में नोटिस आ सकता है और इनसे कैसे बचें। इस पर बात करते हुए शरद कोहली ने बताया कि 5 अहम कारण हैं जिनसे अक्सर आयकर दाताओं को नोटिस मिलते हैं। इसमें से पहला कारण है मिस मैच। अगर आपके 26 AS और आपने जो भरा है उसमें मिस मैच होता है तो आपको नोटिस आएगा ही। अगर अपने अपनी किसी भा जानकारी में मिस मैच किया जो आपको नोटिस आ जाएगी। दूसरा कारण ये है कि अगर आपने हाई वैल्यू वाला कोई लेन-देन किया है लेकिन आपके इनकम प्रोफाइल से ये हाई वैल्यू वाला लेन-देन मेल नहीं खाता तो भी नोटिस आ जाता है। तीसरे गलत और अधूरी जानकारी देने पर भी नेटिस मिल सकता है।नोटिस मिलने के चौथे कारण पर बात करते हुए शरद कोहली ने कहा कि अगर आपने कोई फालतू या अनसपोर्टेबल क्लेम कर दिया है तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। जैसे अगर आप हाउस रेंट रिसीट लगाते हैं और वह रिसीट नकली है या आपका हाउस रेंट क्लेम सहीं नहीं है तो भी आपको नोटिस मिल सकती है। इसके अलावा फॉरेन एसेट्स छुपाने पर भी आपको नोटिस मिल सकता है।संबंधित खबरेंअब आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र भी बन सकेंगे पायलट, DGCA ने साइंस की अनिवार्यता हटाईशरद कोहली ने कहा कि नोटिस मिलने से बचने के लिए सबसे पहले तो 26 AS चेक करें। बनी 26 AS चेक किए रिटर्न न भरें। अगर 26 AS में कोई ऐसी जानकारी है जिससे आप सहमत नहीं हैं तो उसके लिए आप डिसएग्री कर सकते हैं। उसको आप करेक्ट करके भेज सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग में सही और पूरी जानकारी ही दर्ज करें। नोटिस से बचने के लिए सही क्लेम कैल्कुलेट करना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखें की भारतीय रेजिडेंट जो टैक्स रिटर्न भरते हैं, उन्हें फॉरेन एसेट्स की जानकारी देना जरूरी है।
