EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पुराने बकाया यानी फंसे हुए पैसे की पेमेंट को लेकर बड़ी राहत दी है। अब वे नियोक्ता जो तकनीकी कारणों से EPF बकाया का पेमेंट Digital Challan-cum-Return (ECR) प्रोसेस से नहीं कर पा रहे हैं। वह एक बार के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे।ये फैसला उन कई मामलों के बाद लिया गया है, जहां EPFO के फील्ड ऑफिसों ने बताया कि कुछ नियोक्ताओं को पिछली देनदारियों के पेमेंट में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, EPFO ने स्पष्ट किया है कि ECR और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट अब भी प्राथमिक और मानक प्रक्रिया बनी रहेगी।डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट के नियमसंबंधित खबरेंEPFO ने अपने हालिया 4 अप्रैल 2025 सर्कूलर में बताया कि यदि किसी एरिया के प्रभारी अधिकारी को यह संतोषजनक रूप से स्पष्ट हो जाए कि नियोक्ता केवल एक बार के पुराने बकाया का पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट से करना चाहता है और भविष्य में वह इंटरनेट बैंकिंग के जरिये ही पेमेंट करेगा, तो वह इस अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट RPFC-in-Cost के नाम पर बनाया जाएगा और वह बैंक ब्रांच में देय होगा, जहां EPFO का लोकल ऑफिस रखता है।ये होना है जरूरीEPFO ने साफ कहा है कि पेमेंट से पहले नियोक्ता से सही अंडरटेकिंग (endeavor) लेना जरूरी होगा, जिसमें लाभार्थी कर्मचारियों की लिस्ट शामिल होगी। यह डॉक्यूमेंट भविष्य में किसी क्लेम की स्थिति में रिकॉर्ड वैरिफिकेशन में मदद करेगा। इसके साथ ही EPFO ने यह भी निर्देश दिया है कि नियोक्ता से पेमेंट के साथ आवश्यक रिटर्न दाखिल कराना भी अनिवार्य किया जाए, ताकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड अपडेट और सटीक बने रहें।ब्याज और हर्जाना भी लिया जाएगाEPFO ने दोहराया है कि बकाया राशि पर लागू ब्याज और दंड (damages) का वैरिफिकेशन नियमानुसार किया जाना चाहिए। इसके लिए EPFO के कंप्लायंस मैनुअल का पालन करना जरूरी है। इस कदम से उन नियोक्ताओं को राहत मिलेगी जो तकनीकी समस्याओं के कारण पुराने EPF बकाया नहीं चुका पा रहे थे। कर्मचारियों को बकाया मिल पाएगा।Kotak Mahindra Financial institution ने रेपो रेट घटते ही दिया झटका, FD पर घटाया इंटरेस्ट रेट
