Broken Notes Change: कटे-फटे या जले नोट को कैसे बदलें, क्या है RBI का नियम?


Broken Notes Change: कटे-फटे या जले नोट को कैसे बदलें, क्या है RBI का नियम?
Broken Notes Change: अक्सर रोजाना लेनदेन के दौरान करेंसी नोट कट-फट जाते हैं, या फिर नमी के कारण खराब हो जाते हैं। ऐसे नोटों को दुकानदार भी लेने से मना कर देते हैं। इसलिए कई लोग कटे-फटे नोट या तो रखे रहते हैं या फिर फेंक देते हैं। हालांकि, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे नोटों को आसानी से बदला जा सकता है।गंदे या पुराने (Dirty) नोटों को बदलनागंदे या हल्के फटे हुए नोट, जिन्हें सोइल्ड नोट (Dirty Observe) कहा जाता है, बैंक शाखाओं में आसानी से बदले जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास उस बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। ऐसे नोटों की स्थिति संतोषजनक होने पर बैंक तुरंत बदले में नए नोट देते हैं या उतनी रकम के खाते में जमा कर देते हैं।संबंधित खबरेंकटे-फटे (Mutilated) नोटों के लिए विशेष प्रक्रियाअगर नोट फटे हुए हैं, उनमें कुछ हिस्सा गायब है या वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। लेकिन, उनके जरूरी सेफ्टी फीचर्स जैसे सीरियल नंबर या वाटरमार्क स्पष्ट हैं, तो उन्हें म्यूटिलेटेड नोट की कैटेगरी में रखा जाता है। इन नोटों को RBI के Observe Refund Guidelines के तहत अधिकृत बैंक शाखाओं में जमा किया जा सकता है। यहां जांच के बाद उस नोट की स्थिति के अनुसार आंशिक या पूर्ण भुगतान किया जाता है।ज्यादा क्षतिग्रस्त नोटों का निपटानअगर नोट जले हुए हैं, आपस में चिपके हुए हैं या पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, तो उन्हें सामान्य बैंक की शाखाओं में बदला नहीं जा सकता। ऐसे मामलों में इन्हें सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के Problem Workplaces में भेजा जाता है, जहां विशेष मूल्यांकन के बाद मुआवजा दिया जाता है।बैंक में कैसे कराएं नोट एक्सचेंजसोइल्ड और म्यूटिलेटेड नोटों को देश के किसी भी कमर्शियल बैंक में जमा किया जा सकता है, चाहे ग्राहक का उस बैंक में खाता हो या नहीं। बैंक कर्मी नोट की स्थिति की जांच कर RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक्सचेंज प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पात्र पाए जाने पर समान मूल्य का नया नोट दे दिया जाता है।एक बार में कितने नोट हो सकते हैं एक्सचेंजRBI के मुताबिक, एक बार में अधिकतम 20 नोट ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इनकी कुल वैल्यू 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक आपको हाथोंहाथ इसका भुगतान कर देंगे। हालांकि, अगर आप इससे अधिक वैल्यू के नोट एक्सचेंज कराएंगे, तो बैंक नोट अपने पास रख लेगा और पैसे आपके अकाउंट में डाल देगा। 50,000 रुपये से ज्यादा के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक अधिक समय ले सकता है।नोट बदलने के लिए इन बातों का रखें ध्यान फटे नोटों को टेप या स्टेपल करने से बचें। नोट जैसी स्थिति में है, उसे वैसे ही ही बैंक में जमा करें। 1 रुपये से लेकर 20 रुपये तक के नोट को बदलने पर कोई शुल्क देने का प्रावधान नहीं है। 50-500 रुपये के नोट अगर ज्यादा खराब हैं, तो उन्हें बदलने पर कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। RBI के निर्देशों के अनुसार, कोई भी बैंक सोइल्ड नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक नोट बदलने से मना कर रहा, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फटे, गंदे या क्षतिग्रस्त नोट हैं, तो उन्हें फेंकने या रखने की जरूरत नहीं है। RBI की तय प्रक्रिया के तहत उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। बस यह सुनिश्चित करें कि आप सही प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। साथ ही, नोट की स्थिति में छेड़छाड़ करने से भी बचना चाहिए।यह भी पढ़ें : Credit score Rating: लोन इंक्वायरी का क्रेडिट स्कोर पर कैसे पड़ता है असर? 5 प्वाइंट में जानिए जवाब

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